Haryana Kanyadan Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना) शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार 71000 रुपए तक की सहायता राशि कन्यादान के रूप में प्रदान करती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है। यह योजना सभी जाति वर्गों के नागरिकों के लिए खुली है।
Table of Contents
ToggleHaryana Kanyadan Yojana 2024 योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी शादी अच्छे से हो सके और परिवार पर वित्तीय बोझ न पड़े।
Lakhpati Didi Yojana: महिलाओं के लिए बिना ब्याज 5 लाख रुपए का ऋण
योजना के तहत दी जाने वाली राशि
वर्ग | मिलने वाली राशि |
---|---|
यदि लड़की के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 41000/- रुपये |
यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 41000/- रुपये |
यदि लड़का या लड़की दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम है। | 51000/- रुपये |
विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है)। | 51000/- रुपये |
यदि आवेदक की जाति एससी (SC) / डीएनटी (DNT) / टपरीवास (TAPRIWAS) है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 71000/- रुपये |
पात्रता
- आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक शादी के 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। 6 महीने के बाद आवेदन मान्य नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- मैरिज रजिस्ट्रेशन
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक कॉपी
- लड़का व लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G): आवेदन कैसे करें
आवेदन कैसे करें?
- विवाह रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यदि आप पहली बार वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- पोर्टल को लॉगिन करें।
- सबसे पहले आपको मैरिज पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- शादी पंजीकरण हो जाने के बाद विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी पात्रता के अनुसार जाति या बीपीएल या दिव्यांग के अंतर्गत आवेदन करें।
- आपके पास एक ओटीपी आएगी। उसे दर्ज कर सत्यापित करें।
- आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपके बैंक खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इस प्रकार, Haryana Kanyadan Yojana के तहत सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं और अपने बेटी की शादी को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं।
Haryana Family ID Split का ऑप्शन शुरू: 2 मिनट में करें अपनी फैमिली आईडी अलग-अलग