Solar Pump Subsidy Yojana: किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, खेतों में सोलर पंप लगाने पर राज्य सरकार 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। योजना के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पंप के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2024 है। जिन किसानों को सोलर पंप लगवाना है, वे इस तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा रहे हैं।
Solar Pump Subsidy Yojana
पीएम कुसुम सोलर पंप योजना: केंद्र सरकार की यह योजना सभी राज्यों में संचालित की जा रही है। योजना के तहत, सब्सिडी राशि सभी राज्यों द्वारा अलग-अलग दी जाती है। हरियाणा सरकार 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है, यानी किसान को केवल 25% खर्च करना होगा।
पात्रता
- आवेदक किसान हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास पहले से सोलर पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को सोलर पंप क्षमता एवं प्रकार का चयन कर 25% हिस्सा जमा करवाना होगा।
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आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- भूमि संबंधी जमाबंदी या फर्द दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप हरियाणा के किसान हैं और 75% सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
1. सरल हरियाणा आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
2. अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें:
- पहली बार पोर्टल पर आने पर एक अकाउंट बनाएं।
- पहले से अकाउंट है, तो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
3. सोलर पंप सर्च करें:
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद सर्च बॉक्स में ‘सोलर पंप’ सर्च करें।
4. आवेदन फॉर्म भरें:
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें।
5. जानकारी चेक और सबमिट करें:
- भरी गई जानकारी को चेक करें और सबमिट करें।
6. आवेदन की रसीद प्राप्त करें:
- सबमिट करने पर आवेदन फॉर्म की रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।
इस प्रक्रिया से आप आसानी से सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।